केकड़ी। जयपुर रोड स्थित कृषि भूमि पर कथित रूप से बिना भूमि रूपांतरण, नगर पालिका की अनुमति और RERA पंजीकरण के आवासीय एवं व्यावसायिक कॉलोनी विकसित कर प्लॉट व दुकानों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है।इस संबंध में खुशीराम चौधरी एवं सुनील मीणा ने नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि खसरा नंबर 8987/4719 एवं 8988/4720 की कुल करीब 1.38 हेक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि आराजी के रूप में दर्ज है। आरोप है कि उक्त भूमि पर ‘शिव गोपाल नगर’ के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है तथा सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कॉलोनी में नियमों के अनुसार सड़क, सुविधाओं एवं अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक भूमि नहीं छोड़ी गई है तथा मुख्य राजमार्ग से निर्धारित दूरी संबंधी नियमों का भी पालन नहीं किया गया।शिकायत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए कथित अतिक्रमण हटाने, गैर-कृषि उपयोग पर रोक लगाने तथा भूमि को राजकीय खाते में दर्ज करने की कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही RERA एक्ट के तहत भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जिला कलेक्टर अजमेर, एसडीएम केकड़ी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, उप पंजीयक एवं तहसीलदार केकड़ी को भी भेजी गई है।