न्यायालय ने हत्या के आरोपी को किया दोषमुक्त
केकड़ी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2 केकड़ी की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार, बान्द
Govind Vaishnav
Chief Editor
Apr 29, 2025 • 7:16 AM IST
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केकड़ी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2 केकड़ी की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार, बान्दनवाड़ा निवासी मुकेश माली ने 4 नवंबर 2021 को पुलिस थाने भिनाय में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके 60 वर्षीय पिता श्रवण माली खेत में शौच के लिए गए थे, जहां उनके चचेरे भाई भागचंद पुत्र राजू माली ने सिर पर पत्थरों से वार कर हत्या कर दी।

पुलिस ने जांच के बाद भागचंद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने विधिक सहायता योजना के तहत आरोपी की पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने स्वीकार किया और आरोपी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
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