KEKRI
फर्जी दत्तक पुत्र बन 65.50 लाख की जमीन का सौदा, तीन पर केस
केकड़ी के 79 वर्षीय कानाराम गुर्जर की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से केकड़ी शहर थाने में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने स्वयं को फर्जी दत्तक पुत्र बताकर 65.50 लाख रुपये में जमीन का इकरारनामा कर लिया। परिवादी का दावा है कि उन्होंने कभी किसी को गोद नहीं लिया था और इसकी सार्वजनिक सूचना वर्ष 2016 में प्रकाशित भी कराई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Govind Vaishnav
Chief Editor
Jul 06, 2026 • 1:04 PM IST
केकड़ी। केकड़ी शहर के गुर्जरवाड़ा निवासी 79 वर्षीय कानाराम गुर्जर की ओर से दायर इस्तगासे पर न्यायालय के आदेश के बाद केकड़ी शहर थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे हेमराज ने स्वयं को फर्जी दत्तक पुत्र बताकर उसकी कब्जे वाली भूमि का 65.50 लाख रुपये में इकरारनामा कर दिया।
परिवाद के अनुसार कानाराम की कोई पुत्र संतान नहीं है और उन्होंने कभी किसी को गोद नहीं लिया। इसके बावजूद आरोपी हेमराज पिछले कई वर्षों से स्वयं को उनका दत्तक पुत्र बताकर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। परिवादी ने वर्ष 2016 में समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर स्पष्ट किया था कि उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया है।आरोप है कि हेमराज ने अरिंज्य सेठी और राजेन्द्र तेली के साथ मिलकर 26 मई 2026 को खसरा संख्या 5055 स्थित भूमि के कब्जे का 65.50 लाख रुपये में फर्जी इकरारनामा तैयार कर लिया और स्वयं को कानाराम का पुत्र दर्शाया। परिवादी का कहना है कि सार्वजनिक सूचना के बावजूद अन्य आरोपियों को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी थी।परिवादी ने पहले 19 जून को केकड़ी शहर थाने तथा 20 जून को पुलिस अधीक्षक अजमेर को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश पर केकड़ी शहर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) एवं 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।