केकड़ी, 1 अप्रैल : प्राणघातक हमले के एक पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, केकड़ी ने कुख्यात डकैत धनसिंह को बरी करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए यह निर्णय सुनाया।प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी बहादुर सिंह ने 9 जुलाई 2009 को पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दोपहर करीब 3 बजे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर उसके घर के आसपास चक्कर लगाते हुए आए और उसके बड़े भाई शेर सिंह के बारे में पूछताछ कर लौट गए।शाम करीब 7:50 बजे दो अज्ञात व्यक्ति पुनः मोटरसाइकिल से पहुंचे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने मुंह ढका हुआ था। दोनों ने घर के बाहर फायरिंग की। प्रार्थी ने दीवार की आड़ लेकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि हमलावरों ने दुकान के सामने खड़े लोगों तथा कालू नामक व्यक्ति पर भी फायर किया।मामले में भिनाय पुलिस ने धारा 307 व 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान एवं 16 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।वहीं, आरोपी धनसिंह की ओर से अधिवक्ता जी. एस. सोढ़ी एवं आसिफ हुसैन ने पैरवी करते हुए न्यायालय में अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।