केकड़ी। ब्याज पर ब्याज लगाकर अतिरिक्त रकम मांगने, पुराने स्टाम्प एवं खाली चेक के नाम पर धमकाने के आरोप से जुड़े मामले में खवास निवासी पप्पू सांसी पुत्र सावरा सांसी को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1, केकड़ी ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया।मामले में खवास निवासी भैरूलाल बलाई ने पुलिस थाना केकड़ी सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोप लगाया था कि रकम चुकाने के बावजूद आरोपी द्वारा ब्याज सहित अतिरिक्त राशि की मांग की गई। पीड़ित के अनुसार पुराने स्टाम्प और खाली चेक अपने पास होने की बात कहकर उसे धमकाया गया तथा घर पर आकर भी पैसों की मांग की गई।रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2024 में ली गई रकम पर ब्याज पर ब्याज लगाकर राशि बढ़ाई गई। साथ ही दबाव बनाकर जमीन से संबंधित दस्तावेज आरोपी एवं उसकी पत्नी के नाम करवाने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ित ने अपने चेक एवं दस्तावेज वापस दिलाने तथा स्वयं और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।आरोपी पप्पू सांसी ने 26 सितंबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1, केकड़ी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु कुमार साहू एवं प्रहलाद वर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष विभिन्न तर्क रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।न्यायालय के इस आदेश के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत मिलने की बात कही है।